मनीष कौशिक मोहला
मोहला :—पुलिस अधीक्षक वॉय.पी. सिंह (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मयंक गुर्जर (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पिताम्बर पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुर्रे के मार्ग दर्शन में अवैध कार्य में लिप्त व्यक्तियों के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत् थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चन्द्रा के कुशल नेतृत्व में लगातार थाना मोहला क्षेत्र में पेट्रोलिंग कराया जा रहा है तथा अपराधिक गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखते हुए कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में पीड़ित परिवार श्रवण कोर्राम व रंजीत कोर्राम द्वारा दिये गये शिकायत आवेदन जॉच पर से ग्राम धोबेदण्ड तहसील मोहला, श्रवण कुमार कोर्राम व रंजीत कोर्राम, सोनबाई, एवं रामे बाई के नाम पर खसरा नम्बर 148 में कुल 6.58 एकड़ भूमि है परिवारवालों की जरूरतवश 2.50 एकड़ जमीन बेचने के संबंध में बातचीत होने पर संजय मिश्रा एवं रेमन्त देवांगन दोनो निवासी ग्राम मोहला उसके घर आकर जमीन के दस्तावेज एवं बैंक पासबुक मांगकर अपने पास रख लिये तथा बहुत सारा कूट रचित कागजात में हस्ताक्षर करवाये कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे की जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु बी1 निकलवाने पर उसे जानकारी हुआ कि बिना उसकी जानकारी के लगभग 4 एकड़ जमीन की बिक्री हो गयी है। पीड़ित परिवार के द्वारा किसान किताब मांगे जाने पर, संजय मिश्रा द्वारा आज दूंगा, कल दूंगा कहकर घुमाया गया और आज तक पर्चा नही दिया। संजय मिश्रा एवं रेमन्त देवांगन दोनो निवासी मोहला के द्वारा निजी हित की पूर्ति के उदेश्य से छ०ग० भू०रा०सं० 1959 की धारा 165 (6) (1) में वर्णित प्रावधानों से बचने के लिए आवेदकगणों (पीड़ित परिवार)को धोखे में रखकर उनकी जमीन का मुख्त्यारनामा बनवाकर छल कपटपूर्वक तरीके से, खरीदी बिक्री करायी गयी साथ ही संजय मिश्रा एवं रेमन्त देवांगन द्वारा ओमकली पिता परमेश्वर हल्वा (जनजाति) जो कि मुख्त्यार आम प्राप्तकर्ता को सामने रखकर उसके नाम पर पॉवर ऑफ एटार्नी तैयार करवाकर, आदिवासी जमीन को कय विक्रय कराने का षड़यंत्र युक्तियुक्त तैयार किया गया है। संजय मिश्रा एवं रेमन्त देवांगन दोनो निवासी मोहला इस षड़यंत्र एवं कपटपूर्ण अंतरण जैसे कृत्य कर साथ ही ओमकली पिता परमेश्वर हल्बा निवासी चापाटोला (मुख्त्यार आम प्राप्तकर्ती) पॉवर ऑफ एटॉर्नी में निहित शर्तों के उल्लघन पाये जाने से, आरोपियों के विरूद्ध थाना मोहला में अपराध क्रमांक 81/2024 धारा 420,467,468,471,472,120-बी, 34 भादवि एवं 3(1) (iv), 3(2) (va) अनुसूचित, जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा ओमकली के विरूद्ध उसके जनजाति होने के कारण उपरोक्त लिखित भादवि में अपराध में षड़यंत्र पूर्वक सहयोग करने का अपराध कारित करना पाए जाने पर, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपीगण 01. संजय मिश्रा पिता श्री आदित्य नारायण मिश्रा उम्र 43 साल साकिन राजाबाड़ा मोहला थाना मोहला जिला मोहला मानपुर अं०चौकी (छ0ग0) 02. रेमन्त देवांगन पिता हेमंत देवांगन उम्र 37 साल साकिन वागिनसुर रोड़ थाना मोहला जिला मोहला मानपुर अं०चौकी (छ0ग0) 03. ओमकली पिता परमेश्वर जाति हल्बा उम्र 21 साल साकिन चापाटोला थाना खड़गाँव जिला मोहला मानपुर अं०चौकी (छ0ग०) को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। जिन्हे न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया जाता हैं।उक्त कार्यवाही में सउनि दिलीप चन्द्रवंशी, प्र. आर. प्रकाशन एन.व्ही, प्र.आर. मोहन चंदेल, आर. विरेन्द्र रजक, आर. राकेश कुंजाम, आर. अनमोल वैष्णव, आर.वृंदा प्रसाद पाटिल, का सराहनीय योगदान रहा।