*मोहला :—तीन नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के पूर्व विवेचना अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यशाला में सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक आर. के. विज ने दिए महत्वपूर्ण जानकारी*

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मनीष कौशिक मोहला

मोहला:–आर के विज (भापुसे) पुलिस महानिदेशक (सेवानिवृत्त), पुलिस अधीक्षक वाय पी सिंह (भापुसे) जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के विशेष आग्रह पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय मोहला मीटिंग हॉल में तीन नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। तीन नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता ( आई पी सी) , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( सीआरपीसी), भारतीय साक्ष्य विधेयक ( एविडेंस एक्ट) के नए रुप, प्रावधान, प्रक्रिया अंतर्गत प्राथमिकी / एफआईआर दर्ज करने, प्रारंभिक जांच करने, आरोपी गिरफ्तारी की प्रक्रिया, साक्ष्य एकत्रीकरण, इलेक्ट्रॉनिक एविडेन्स (साक्ष्य) कलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस/ समंस तामिली, घटना स्थल में भौतिक साक्ष्य की सुरक्षा व एकत्रीकरण, न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुतिकरण, के बारे में विस्तार से व्याख्यान दिए। प्रशिक्षण कार्यशाला में विशेष रुप से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस. जयवर्धन (भाप्रसे), वन मंडल अधिकारी श्री दिनेश पटेल (भावसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मयंक गुर्जर (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डी सी पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अम्बागढ़ चौकी श्री अर्जुन कुर्रे, उप पुलिस अधीक्षक श्री कौशल किशोर वासनिक विशेष रूप से सम्मलित हुए, प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित पुलिस विवेचना अधिकारियों के द्वारा नये कानून के नए प्रावधान व प्रक्रिया के व्यवहारिक क्रियान्वयन के सम्बंध में संदेह/ शंकापरक प्रश्न पूछे जाने पर मुख्य वक्ता महोदय द्वारा उदाहरण सहित व्याख्यात्मक जानकारी देकर डाउट क्लियर किये,

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