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*जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रियता से बढ़ी बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग*,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

*जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रियता से बढ़ी बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग*,,,,,,,,,

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*1098 पर मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज*

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,कलेक्टर श्री विश्वदीप के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट, सखी वन स्टॉप सेंटर बीजापुर द्वारा जिले में बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से स्कूलों, पंचायतों और समुदायों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जागरूकता अभियानों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है।

जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रयासों से आमजन अब बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण के प्रति अधिक सजग हुए हैं। इसी का असर है कि *”लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम – POCSO Act 2012″* के अंतर्गत बच्चों के साथ हो रहे शोषण की सूचनाएं अब सीधे *चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098* पर प्राप्त हो रही हैं।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में 1098 पर प्राप्त 2 सूचना पर जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने तत्काल संज्ञान लिया। पीड़ित बालक/बालिका को त्वरित सहायता, परामर्श और सुरक्षा प्रदान करते हुए मामले में विभाग द्वारा *प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज* कराई गई है। साथ ही कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पीड़ित को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

*जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि*
“हमारा उद्देश्य है कि जिले का कोई भी बच्चा शोषण का शिकार न हो और यदि ऐसा होता है तो उसे तुरंत न्याय मिले। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन 24×7 निःशुल्क सेवा है। किसी भी व्यक्ति को बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की जानकारी मिले तो वह बिना डरे 1098 पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।”

*जागरूकता ही सुरक्षा है*
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम या लापता बच्चों की जानकारी तुरंत 1098 पर दें। समय पर सूचना से बच्चों को बचाया जा सकता है और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।

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