मनीष कौशिक
मोहला :—मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहला के पदाधिकारियों ने आज मोहला थाने पहुंच कर ग्राम पंचायत मोहला के उप सरपंच अब्दुल खालिक खान के खिलाफ ग्राम पंचायत सरपंच के लेटरहेड का दुरुपयोग करने के मामले में FIR दर्ज करवाया है। मोहला पुलिस ने उप सरपंच अब्दुल खालिक खान पर IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है ग्राम पंचायत मोहला के उप सरपंच अब्दुल खालिक खान पर बीते मार्च माह में जिला मुख्यालय मोहला में अयोजित मड़ई मेला में झूला संचालक से 2 लाख 40 हजार रूपए की अवैध वसूली करने और ग्राम पंचायत सरपंच के लेटरहेड में झूला संचालक को फर्जी दस्तखत कर एनओसी जारी करने का आरोप लगा था। मामले की शिकायत ग्राम पंचायत मोहला के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के समक्ष किया था,जिसके बाद कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश हेमेंद्र भुआर्या, SDM मोहला को दिए थे। एसडीएम ने मामले में आरोपी उप सरपंच को दोषी पाते हुए उप सरपंच के पद से बर्खास्त कर दिया था। वही उप सरपंच अब्दुल खालिक खान ने एसडीएम के आदेश को चुनौती देते हुए कलेक्टर न्यायालय में अपील किया था। कलेक्टर न्यायालय ने मामले में उप सरपंच अब्दुल खालिक खान को ग्राम पंचायत सरपंच के लेटरहेड का दुरुपयोग कर झूला संचालक को फर्जी NOC जारी करने के मामले में दोषी पाते हुए ग्राम पंचायत को FIR दर्ज करवाने के आदेश जारी किए थे। वही बर्खास्तगी के मामले में कलेक्टर ने अपील आंशिक रूप से पुनः परिशिलन के लिए निम्न न्यायालय को वापस किया है।