*गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराना है अपराध, महिलाएं हों जागरूक*,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,
बीजापुर,,,,,,,,,,,,,/ कलेक्टर श्री अनुराग पाण्डेय के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकरी लुपेन्द्र महिनाग के मार्ग दर्शन जिले में बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल संरक्षण तंत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है इसकी शुरूआत महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार ने 2008 में की थी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर *सेव द गर्ल चाइल्ड*, शिशु बाल लिंगानुपात एवं बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण बनाने सहित समाज में जन जागरूकता बढ़ाये जाने के लिए बालिकाओं के अधिकार एवं संरक्षण के योजनाओं का प्रचार-प्रसार आज नैमेड़ एवं चेरपाल ग्राम पंचायत में महिला सभा का आयोजन कर किया गया है, इस दौरान महिलाओं एवं किशोरियों को गर्भवस्थ शिशु का लिंग परीक्षण नही कराने की जानकारी दिया गया और बताया गया कि गर्भवस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराया जाना कानून अपराध है, साथ ही हमारे आसपास कही भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए इसके लिए आप सभी को जागरूकता की आवश्यकता है, बालिका एव किशोरियों के शिक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होना चाहिए इस हेतु बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है और जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है महिलाओं एवं बच्चां को जागरूक होना आवश्यक है। आप सभी को चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 महिला हेल्पलाईन 181 इमरजेंसी सुविधा हेतु 112 के इस्तेमाल की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराधों से बालको के संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण तंत्र, बालश्रम, बाल विवाह सखी वन स्टॉप सेंटर गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिया गया। इस दौरान श्रीमती शीला भारद्वाज, सुश्री नगीना लेखम, सुश्री लेखिका साहू , मिथलेश रॉय, पुष्पा महेन्द्र कश्यप, किरणलता मरपल्ली एवं सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती गीता कन्नौजे, उषा वर्मा द्वारा भी जानकारी दी गई।