मतदान दिवस 07 नवम्बर के 48 घन्टे पूर्व की अवधि एवं मतगणना दिवस 03 दिसम्बर को जिले में शुष्क दिवस घोषित,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,
बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु प्रथम चरण के नियत तिथि 07 नवम्बर 2023 दिन मंगलवार के लिए मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात 05 नवम्बर 2023 को अपरान्ह 03 बजे से दिनांक 07 अक्टूबर 2023 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना तिथि 03 दिसम्बर 2023 को विधानसभा निर्वाचन 2023 सामान्य निर्वाचन हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल -7 सैनिक कैंटीन में मदिरा धारण, विक्रय तथा परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।