आदतन अपराध करने वाले अजय सिंह के विरुद्ध जारी किया गया जिला बदर का आदेश,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,
बीजापुर,,,,,,,,,,,- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने आदतन अपराध करने वाले गुण्डा/निगरानी बदमाश अजय सिंह के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी बीजापुर में पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा आदतन अपराध करने वाले आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विधिवत सुनवाई करने के पश्चात प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी बीजापुर द्वारा पारित आदेशानुसार ग्राम भैरमगढ़ चौकी भैरमगढ़ निवासी अजय सिंह को मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 356 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आगामी एक वर्ष के लिए जिला दण्तेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, एवं भ्रदादीकोत्तागुड़ेम, मुलगू, जयशंकर भूपालपल्ली (तेलंगाना) गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) जिलों की राजस्व सीमाओं से हट जाने ;जिला बदरद्ध का आदेश दिया गया है तथा उन्हें आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर इन जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं 1 वर्ष की कालावधि 25 अक्टूबर 2024 के पहले प्रवेश न करने आदेशित किया गया है।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी बीजापुर से प्राप्त जानकारी अनुसार अजय सिहं के विरूद्ध वर्ष 1998 से निरंतर 20 अपराध पंजीबद्ध किये गये थे। आरोपी के विरूद्ध अन्य प्रतिबंधात्मक तथा अपराध मामले पंजीबद्ध हुये थे। न्यायालय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने हेतु आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है।