स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित,,,,,,,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,
बीजापुर,,,,,,,,,- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् वर्ष 2023-24 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दु के कण्डिका (16.1) के अनुसार 15 अगस्त 2023 दिन मंगलवार का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त 15 अगस्त 2023 को सम्पूर्ण दिवस जिला बीजापुर के समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकान व एफ.एल.7 सैनिक केंटिन में मदिरा धारण,विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।