*डीलर के पास कानूनी रूप से रहेगा स्टाक*,,,,,,,,,,*आर. एल.कुलदीप की रिपोर्ट*
रायपुर::::::::आरटीओ से डीलरशिप लेने के बाद सेकेंड हैंड वाहन डीलर अब क्रेता से गाड़ी खरीद कर कानूनी रूप से अपने पास स्टाक में रख सकेगा और जरूरत के अनुसार उस गाड़ी के समस्त कार्य जैसे-नवीनीकरण या पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण अथवा पंजीयन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति, अनापत्ति प्रमाणपत्र, बीमा या वाहन के स्वामित्व में अंतरण करने हेतु आवेदन देने के लिए सक्षम होगा।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर शैलाभ साहू ने बताया कि मारुति ट्रू वैल्यू राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं, जो कि गाड़ियों की खरीदी-बिक्री करती हैं।
यह दुखद है की राष्ट्रीय कंपनी होने के बाद भी ये नियमों का पालन नहीं कर रहे है और इनके द्वारा लाइसेंस नहीं लिया गया था, इसके एवज में इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।