आदिवासी समाज के साथ हुआ है अन्याय ,दोषी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की तत्कालीन सरकार – शिशुपाल शोरी,,,,,* दीपक मरकाम की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,*
कांकेर ::::::::: संसदीय सचिव एवं विधायक शिशुपाल शोरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ (नौ सदस्यीय) ने इंदिरा साहनी विरूद्ध केन्द्रीय सरकार के फैसले में वर्ष 1992 में यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी राज्य सरकार आरक्षण को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल न करे एवं आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक रखी जावे। यह न्याय दृष्टांत अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और बाद में सभी राज्य सरकारे अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत सीमा तक ही आरक्षण दिये जाने संबंधी अधिनियम/नियम बनाकर सभी वर्गांे के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी।
तमिलनाडू की सरकार ने वहाँ की वर्गवार जनसंख्या को देखते हुए उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं शासकीय सेवाओं में इनकी भागीदारी का तथ्यात्मक आकड़े संकलित कर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को वर्ष 1994 को 69 प्रतिशत तक वृद्धि करते हुए विधानसभा में संकल्प पारित कर तत्कालीन राष्ट्रपति को संविधान के अनुसूची 09 में शामिल करने के लिए अनुरोध किया। जिसे महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद को भेजकर विधि अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया, जिसे संसद ने सकारात्मक पहल करते हुए संविधान संशोधन के माध्यम से 69 प्रतिशत आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया, जिसके तहत तमिलनाडू में आज भी सभी वर्गों को मिलाकर 69 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू है।
अविभाजित मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत कुल 36 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत में शेष 14 प्रतिशत का आरक्षण ओ.बी.सी. वर्ग को दिया गया जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तक यथावत रहा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या 32 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति की संख्या 12 प्रतिशत कुल 44 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 06 प्रतिशत की गंुजाईश 50 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण लागू किये जाने की स्थिति में रह गया था। जनसंख्या के अनुपात में केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में प्रत्येक राज्य के लिए आरक्षण रोस्टर केटेगिरी सी एवं डी के लिए तैयार किया गया जिसके तहत अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 06 प्रतिशत निर्धारित किया जाकर आज भी उसी रोस्टर के अनुसार राज्य स्तरीय पदों के लिए भर्तीया केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा केन्द्र सरकार की 2005 के तहत छत्तीसगढ़ के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था को यथावत रखते हुए आदिवासियों को उनके सवैधानिक अधिकारों के अनुसार 32 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का कई बार निवेदन किया गया और यह भी आगाह किया गया कि यदि 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण दिया जाता है तो वह न्यायिक वाद का कारण बनेगा जो बाद में सही साबित हुआ ।
श्री रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार ने वर्ष 2012 में आनन-फानन में आरक्षण नियमों में संशोधन कर ओ.बी.सी. वर्ग के लिए 14 प्रतिशत के आरक्षण को यथावत रखा जिसके कारण कुल आरक्षण की सीमा 58 प्रतिशत हो गयी जो 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने के कारण कई संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रीट पीठाशीन दायर किये गये और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल इसी आधार पर आरक्षण संबंधी नोटिफिकेसन को निरस्त कर दिया कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण सीमा को बढ़ाये जाने पर कोई तथ्यात्मक जानकारी अधिसूचना से पूर्व नहीं जुटाई गई। तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा बिना संवैधानिक प्रावधानों का पालन किये 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण व्यवस्था दिये जाने के कारण ही आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार आरक्षण 32 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत रह गयी है जिसके लिए केवल एवं केवल तत्कालीन भाजपा सरकार ही दोषी है। अगर उन्होंने सर्व आदिवासी समाज की बात मान ली होती तो आज यह स्थिति निर्मित नहीं होती।
32 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर 2012 में आदिवासी समाज द्वारा बड़ा आन्दोलन रायपुर के गोंड़वाना भवन में किया गया था आन्दोलन के दौरान भाजपा सरकार द्वारा हजारों निर्दोश आदिवासियों पर बेरहमी से लाठी चार्ज, अश्रुगैस के गोले, छोड़े गये थे। 150 से अधिक आदिवासियों के शीर्ष नेताओं को अलग-अलग जिलों में बंद रखा गया था। आज भाजपा घड़ियाली आंसु बहा रही है। आदिवासी समाज समझ गया है कि आदिवासियों पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करने वाली भाजपा केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आदिवासी समाज के मसीहा होने का स्वांग कर रहा है ।
माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के नेताओं के साथ रायपुर में दिनांक 08.10.2022 को चर्चा करते हुए भरोसा दिलाया है कि हाई कोर्ट के फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जावेगी एवं शीघ्र अति शीघ्र स्थगन प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी साथ ही तमिलनाडू सरकार की तरह विधानसभा में संकल्प पारित कर संविधान की अनुसूची 09 में शामिल करने हेतु प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजेंगे।
आदिवासियों को इनके हक दिलाने के यही दो रास्ते है जिस पर दृणता से कार्यवाही किये जाने का भरोसा मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों दिया गया है।