RTI के तहत सूचना मांगी तो मांग लिए लगभग 51 हजार… पूरी खबर पढ़कर आप भी रह जाएंगे दंग ,,,,
नितिन कुमार,,,,
खैरागढ़ , छुईखदान , गंडई ::::: विधुत उपसंभाग अमलीपारा अंतर्गत ग्रामीण किसानों को कृषी सबंधी कार्य हेतु विधुत विभाग को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए अनुदान के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत आवेदन देकर जानकारी की मांग किया गया था।
जिस पर सूचना देने की एवज में सहायक जन सूचना अधिकारी एआई किरण जांगड़े ने आवेदक से प्रस्तुत क्रमशः तीन आवेदनों के जानकारी हेतु छायाप्रति प्रदाय किये जाने के सबन्ध में पत्र देकर आवेदक को लगभग 51 हजार रुपये की राशी जमा करने की मांग किया है।
साथ ही डाक से जानकारी मंगवाने की खर्च अलग से वहन करने की जानकारी भी दे डाली है ।
आपको बता दें 51,000 रुपए एडवांस जमा करवाने को कहा गया है।
जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को 250 रुपए अतिरिक्त डाक खर्च के रूप में अग्रिम राशी जमा करवाने को भी कहा है।
आवेदक जब सूचना लेने कार्यलय पहुंचा तो वहां सूचना तैयार नहीं थी।
जनसूचना अधिकारी ने आवेदक को पहले पैसे जमा करवाने और फिर सूचना देने का फरमान सुनाया है और साथ ही इस बाबत एक लिखित पत्र भी आदेवक को थमा दिया है।
जिस पर उन्होंने आवेदक के दस्तखत भी ले लिए।
नव जिला केसीजी अंतर्गत ग्राम पंचायत पांडादाह के निवाशी ने खैरागढ़ पे स्थित अमलीपारा विधुत उपसंभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी माँगा था, जिसमें किसानों को सरकार द्वारा दिये गए अनुदान से जुडी जानकारी मांगी गई थी।
आपको बता दें कि सहायक जनसूचना अधिकारी विधुत उपसंभाग अमलीपारा के द्वारा प्रेषित पत्र में राशी किस माध्यम से जमा करना है इसका उन्होंने उल्लेख भी नहीं किया है।
जिस पर पुनः उक्त विभाग के सहायक जनसूचना अधिकारी को आवेदक द्वारा एक पत्र प्रस्तुत कर उक्त राशी किस माध्यम में जमा करने पूछा गया है।
फिलहाल आज दो दिवस बीतने को है किंतु सबन्धित अधिकारी द्वारा किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है जबकि आवेदक उपरोक्त तीनों आवेदनों की राशी जमा करना चाहता है।