*हेल्पलाईन नम्बर या महिला एवं बाल विकास विभाग को दे बाल विवाह की सूचना, आपकी पहचान रखी जायेगी गोपनीय*,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,
बीजापुर,,,,,,,,,,,,,/कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशन पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियमित रूप से बच्चों एवं महिलाओं को संरक्षण को लेकर सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान सभी बच्चों को जानकारी दी जा रही है कि सभी बच्चो को स्कूल की पढ़ाई पूरी करने और हिंसा से सुरक्षित रहने का अधिकार है, कम उम्र में और जबरन शादी के कारण अभी भी बहुत से लडके/लडकियां इन अधिकारों से वंचित रह जाते है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में बाल विवाह जैसी शिकायते भी विभाग को मिलती है इसके लिए विभाग के लिए गाईड लाईन एवं टोल फ्री नम्बर जारी किये जाते है। जिससे की बाल विवाह को रोका जा सके। कही भी बाल विवाह संबंधी जानकारी कही भी मिले तो चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, और महिला हेल्पलाईन 181 पर कॉल करे इसके अलावा नजदीकी आंगनबाडी केन्द्र की कार्यकर्ता, सरपंच, पार्षद, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी, स्थानीय नेताओं को भी सूचना दे सकते है बाल विवाह एक अपराध है बाल विवाह की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाती है। अगर अपने आसपास बाल विवाह होने की सूचना मिले तो इन सब माध्यमों से और बच्चों के लिए काम करने वाली किसी नजदीकी संस्था या बीजादूतीर स्वयं सेवक के माध्यम से जानकारी दे सकते है।