*महतारी वंदन योजना हेतु आवेदनों का पंजीयन प्रारंभ*
*सभी पंचायतों में घर-घर सर्वे कर भरवाए जा रहें है फार्म*
*कोण्डागांव, 05 फरवरी 2024/* महतारी वंदन योजना के तहत आवेदनों का पंजीयन जिले में आज से प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से सभी पंचायतों में घर-घर सर्वे कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा महतारी वंदन योजना हेतु फार्म भरवाने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिस्वाल ने बताया कि महतारी वंदन योजना को लेकर गांव की महिलाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। सभी पंचायतों में आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु विशेष शिविर संचालित किये जा रहे है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भी भरे जा रहे है। सभी आवेदनों को ऑनलाइन पंजीयन करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनायी गयी है। योजना के तहत आवेदनों हेतु पंचायतों को फार्म उपलब्ध करा दिए गए है।
इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगी। इसके तहत संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार की सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र है। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना अंतर्गत 05 फरवरी से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। अनंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। अनंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 01 मार्च को होगा एवं स्वीकृति पत्र 05 मार्च को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।