Friday, April 24, 2026

UDYAM CG08D0001018

register form
Home छत्तीसगढ़ *सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों, जनप्रतिनिधियों को आबंटित शासकीय वाहन को वापस लेने आदेश...

*सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों, जनप्रतिनिधियों को आबंटित शासकीय वाहन को वापस लेने आदेश जारी*,,,, ,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,

0
159

*सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों, जनप्रतिनिधियों को आबंटित शासकीय वाहन को वापस लेने आदेश जारी*,,,,

,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने चुनाव आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों, जनप्रतिनिधियों को आबंटित शासकीय वाहनों को वापस लेने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन की प्रक्रियाओं के समापन तक के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आबंटित शासकीय वाहनों का दुरुपयोग को रोकने के लिए वापस लेना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक के लिए संबंधित कार्यालय के सक्षम शासकीय प्राधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को वापस करने आदेश जारी कर दिए है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here