*आपदा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत*,,,,,,,,,,,,*सम्पादक, आर. एल. कुलदीप की रिपोर्ट*
कांकेर:::::::::::: कुंआ में डूबने, सर्प काटने, तालाब में डूबने और गड्डे में गिरकर डूबने से मृत्यु होने के पांच प्रकरणों के लिए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृतक के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये के माने से 20 लाख रूपये का आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।
भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम कच्चे निवासी 50 वर्षीय श्रीमती दुवारी बाई कोला की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके आश्रित श्याम लाल कोला के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
इसी प्रकार ग्राम तुमरीकुही निवासी 36 वर्षीय दिलीप कुमार कोमरा की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके आश्रित बैसाखू राम तथा बैसाखिन के लिए चार लाख रूपये, दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम तुमरीसूर निवासी 30 वर्षीय सत्तू राम नेताम की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्री रजाय बाई नेताम के लिए चार लाख रूपये तथा ग्राम आमागुहान निवासी 35 वर्षीय कृष्ण कुमार देहारी की गड्ढे में गिरने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी सोनबती देहारी के लिए चार लाख रूपये और सरोना तहसील के ग्राम बुदेली निवासी 05 वर्षीय पोखराज की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता मदन सिंह एवं रेवती के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया।
स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा हितग्राही के बैंक खाता में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।