होली के अवसर पर 8 मार्च 2023 को जिले में शुष्क दिवस घोषित,,,, ,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,

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होली के अवसर पर 8 मार्च 2023 को जिले में शुष्क दिवस घोषित,,,,

,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,

बीजापुर ,,,,,,, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 08 मार्च 2023 दिन बुधवार को होली के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल -7 सैनिक कैंटीन में मदिरा धारण, विक्रय तथा परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

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