*हत्या में शामिल आरोपिया को अंबागढ़ चौकी पुलिस ने किया गिरफ्तार……पढ़े पूरी खबर……राजेंद्र टेंबुकर की रिपोर्ट*

0
549

चौकी जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी दिनांक 27.11.2022
थाना अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम आमाटोला की किरण साहू की हत्या में शामिल सह आरोपिया को अंबागढ़ चौकी पुलिस ने किया गिरफ्तार

शातिर आरोपिया ने मिडिया का गलत इस्तेमाल कर किया था पुलिस को गुमराह
नन्ही बच्ची ने खोला आरोपियों की पोल
साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपियों ने दिया था मृतिका की मौत को स्वाभाविक मृत्यु का रूप
पुलिस को बिना सूचना दिए कर लिया था अंतिम संस्कार करने की तैयारी
गिरफ्तारी से बचने आरोपिया लगातार छिपते फिर रही थी
आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी श्री वाई अक्षय कुमार (आई0पी0एस0), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर श्री पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ़ चौकी श्री अर्जुन कुमार कुर्रे के दिशा निर्देशन में थाने में दर्ज हुए गंभीर अपराधों को शीघ्र निराकरण करने निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके तारतम्य में थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा के मर्ग क्रमांक 56/2022 धारा 174 सीआरपीसी के मृतिका श्रीमती किरण साहू की संदेहास्पक मृत्यु की जांच पर पाया कि मृतिका के पति मुकेश कुमार साहू का अपनी पत्नी के साथ मायके तीजा जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था, अगले दिन मृतिका की मृत्यु ने गांव वालों के साथ साथ किरण के मायके पक्ष एवं रिश्तेदारों को भी चौंका दिया था| मृतिका के मृत्यु के संबंध में मृतिका के पिता नारद साहू ने थाना अंबागढ़ चौकी पुलिस को सूचित कर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया था, मर्ग की जांच दौरान मृतिका की प्राप्त पीएम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य के आधार पर तथा मर्ग की जांच पर मृतिका किरण साहू को उसके पति मुकेश साहू द्वारा गला दबाकर हत्या करना पाए जाने से थाना अंबागढ़ चौकी में अपराध क्रमांक 220/2022 धारा 302, 201 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया था, विवेचना दौरान मृतिका के बड़ी पुत्री अपनी नानी को बताई कि घटना दिनांक को इसकी मां मृतिका किरण साहू को इनके पापा मुकेश साहू के साथ इनकी बुआ बसंती साहू मिलकर गला दबाकर हत्या किए हैं, जिसके आधार पर बालिका का माननीय न्यायालय से धारा 164 सीआरपीसी का कथन कराया गया, प्रकरण में धारा 34 भादवि0 जोड़ी गई| धारा 164 सीआरपीसी जिसके आधार पर दिनांक 26.11.2022 को मामले की सहआरोपिया बसंती साहू पिता स्वर्गीय मोहन लाल साहू 34 साल निवासी आमाटोला थाना अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को जो गिरफ्तारी से बचने अपने जीजी जीजा के घर ग्राम चेंद्रीबन नवागांव में थी जिसे 16:10 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया|
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सउनि0 नरेंद्र सोनी, आरक्षक 1609 इस्माइल खान, आरक्षक 454 सुशील राऊत, आरक्षक 1106 हिरेंद्र निषाद, महिला आरक्षक 733 रीना निषाद एवं महिला सहायक आरक्षक 06 अजय लक्ष्मी पुरामे की उल्लेखनीय योगदान रहा|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here