*मनरेगा अधिनियम हेतु ,जन जागरूकता अभियान*
*मुर्गेश शेट्टी की रिपोर्ट*
बीजापुर::::::: आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के पूर्ण होने के अवसर पर मनरेगा अधिनियम जनजागरूकता सप्ताह का आयोजन जिले के ग्राम पंचायत स्तर पर 6 से 12 नवंबर तक किया गया।
जिसमें मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवार, ग्रामीणों को मनरेगा अधिनियम के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई।
जिला पंचायत सीईओ श्री रवि कुमार साहू ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार जनजागरूकता अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायतों में मनरेगा अधिनियम के बारे में जॉब कार्डधारी परिवारों को अवगत कराया गया।
इसके लिए योजनांतर्गत जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।
जन जागरूकता अभियान के दौरान जॉबकार्डधारी परिवारों को अधिनियम अंतर्गत मिलने वाले अधिकार से अवगत कराया गया।
महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत प्रत्येक जॉबकार्ड धारी परिवार को 5 किलोमीटर के भीतर गांव में रोजगार पाने का अधिकार है साथ ही आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है।
वर्तमान मजदूरी दर प्रतिदिवस 204 रूपए एवं वर्षभर में प्रत्येक जॉबकार्डधारी परिवार को 100 दिवस का रोजगार पाने का अधिकार है, उक्त अधिकार एवं हकदारियों की जानकारी दी गई।