Wednesday, May 13, 2026

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ग्रामसभा का आयोजन 02 से 06 अक्टूबर तक।

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ग्रामसभा का आयोजन 02 से 06 अक्टूबर तक।

 

कांकेर:- 

कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में 02 से 06 अक्टूबर 2025 तक ग्राम सभा आयोजन हेतु निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि ग्राम सभाओं का आयोजन अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर तथा समय-सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करें ताकि एक ही तिथि को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्राम सभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्राम सभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा।

  कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा व मुनादी कराएं। साथ ही ग्रामसभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के बाद लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग कर वीडियो को ‘‘ग्रामसभा निर्णय’’ ¼GS NIRNAY½ मोबाईल एप में अपलोड कर ग्रामसभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in एवं GPDP पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराकर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला कार्यालय को 09अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 02 से 06 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली ग्रामसभा में 17 विषय एवं एजेंडा पर आधारित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें पूर्व की ग्रामसभा बैठकों में पारित संकल्पों का क्रियान्वयन, तिमाही आय-व्यय की समीक्षा, विभिन्न योजनांतर्गत स्वीकृत एवं व्यय राशि की स्थिति, पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक सत्यापन, जन्म, मृत्यृ विवाह पंजीयन का निराकरण, मौसमी बीमारियों का निदान, कर अधिरोपण एवं संग्रहण, बकाया राशि का लेखा-जोखा, आवारा पशुओं के प्रबंधन, एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन, फसल गिरदावरी के आधार पर भूईया सॉफ्टवेयर में एंट्री सहित इत्यादि विषय शामिल हैं।

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