*समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी के लिए नए किसानों का पंजीयन और रकबे में संशोधन 31 अक्टूबर तक*
*पुराने पंजीकृत किसानों को नहीं है फिर से पंजीयन की जरुरत*
*बायोमैट्रिक प्रणाली से होगी धान की खरीदी*
*कोंडागांव, 12 अगस्त 2024/* समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में 31 अक्टूबर, 2024 तक नए किसानों का पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे के संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है । धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार खरीद कार्यों में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली गत वर्ष अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में भी लागू रहेगी।
विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाएगा एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जाएगा। यह कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। धान के रकबे का राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग से समन्वय कर भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।
किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वंय उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकता है। इसके लिए किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान पंजीयन अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाएगा। नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधू, सगा भाई, बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा । साथ ही किसानों से धान खरीदी करने के लिए संभावित अपवाद के निराकरण हेतु बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन के लिए विश्वसनीय व्यक्ति प्रत्येक खरीदी केन्द्र हेतु रखा जाएगा, जिसकी नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी। किसान यदि गत वर्ष पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन करना चाहता है, तो समिति स्तर पर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान से नॉमिनी की जानकारी एकत्र की जाएगी।हिस्सेदार, बटाईदार, अधिया रेगा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वंय पंजीयन करा सकेगा अथवा संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा। प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाएगी। किसान को बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली की जानकारी हेतु खरीदी केन्द्र स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
*क्रमांक-676/अर्जुन*