*आबकारी विभाग राजनांदगाँव के द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही…….पढ़े पूरी खबर…..राजेंद्र टेंबुकर की रिपोर्ट*

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*आबकारी विभाग राजनांदगाँव की कार्यवाही*

1. कायम प्रकरण – 02
2.जप्त मदिरा – *7.20 +6.30=13.50 बल्क लीटर महाराष्ट्र राज्य निर्मित देशी दारू संत्रा )*
3.जप्त वाहन – सी. टी-100 दो पहिया वाहन क्रमांक CG 08 AB 4857 l
4.गिरफ्तार आरोपी – 02
5.गैर जमानती प्रकरण -02, धारा 34(2),36,59(क)

सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए. पी.त्रिपाठी सर के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री डोमन सिंह एवं सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गस्त के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त लिए आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा,दिनांक-02.08.2022 को दतरेंगा से गेंदाटोला जाने वाले मार्ग थाना गेंदाटोला मैं
(1)आरोपी परसादीराम पिता-बिसनाथ उम्र-52 वर्ष जाति – कंवर निवासी- गेंदाटोला,थाना- गेंदाटोला,जिला-राजनांदगांव से एक हरे रंग के थैले मैं भरकर रखें 40 नग पाव जिसमें देसी दारू संत्रा महाराष्ट्र राज्य निर्मित वैध लेबल लगा प्रत्येक पाव में180mL कुल मात्रा =7.20BL बरामद किया गया। तथा
(2) बूचाटोला से गैंदाटोला जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी कर आरोपी लक्षणं चंद्रवंशी पिता- नारद चंद्रवंशी -34 वर्ष जाति – कंवर निवासी- गैंदाटोला,थाना- गैंदाटोला,जिला-राजनांदगांव द्वारा -एक प्लास्टिक थेले मैं भरकर रखें 35 नग पाव जिसमें देशी दारू संत्रा महाराष्ट्र राज्य निर्मित वैध लेबल लगा प्रत्येक पाव में180mL कुल मात्रा =6.30 BL बरामद किया गया। मोटरसाइकिल सी. टी-100 वाहन क्रमांक CG 08 AB 4857 l इस प्रकार कुल 13.50 बरामद किया गया l आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अन्य राज्य की मदिरा का धारण करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36 एवं 59 (क) का दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम कर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया।
कार्यवाही के दौरान अल्ताफ खान सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त – डोंगरगांव/चीचोला एंव अनिल सिन्हा एवं भोजनारायान उईके उपस्थित रहे।

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