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सर्पदंश एवं नदी के पानी में डूबने से मृत्यु के 3 प्रकरणों में 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत,,,,,,, ,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

सर्पदंश एवं नदी के पानी में डूबने से मृत्यु के 3 प्रकरणों में 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत,,,,,,,

,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,, कलेक्टर श्री संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से पीड़ित परिवार को 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु के दो प्रकरणों में से मृतिका सुजिता माड़वी के निकटतम वारिस उनकी माता श्रीमती हिड़मे महेश माड़वी निवासी ग्राम केतुलनार कुटरू एवं मृतिका चन्दे लेकाम के निकटतम वारिस उनके पति श्री लच्छु लेकाम निवासी ग्राम पोन्दुम भैरमगढ़ इसी तरह नदी में डूबने से मृत्यु के एक प्रकरण में मृतक चन्द्रशेखर कश्यप के निकटतम वारिस उनकी माता श्रीमती शन्ति हेमला निवासी ग्राम नेलसनार भैरमगढ़ प्रत्येक को 4-4 लाख कुल 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

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