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*वन्यजीवों के संगठित शिकार एवं अवैध व्यापार पर वन विभाग की बड़ी कार्यवाही: पैंगोलिन के 9.260 किलो शल्क एवं तेंदुए की खाल बरामद, 6 आरोपी हिरासत में*, ,,,,,,,,, तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

*वन्यजीवों के संगठित शिकार एवं अवैध व्यापार पर वन विभाग की बड़ी कार्यवाही: पैंगोलिन के 9.260 किलो शल्क एवं तेंदुए की खाल बरामद, 6 आरोपी हिरासत में*,

,,,,,,,,, तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,

वन विभाग, वनमंडल बीजापुर द्वारा वन्यजीवों के संगठित शिकार एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध कार्यवाही में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने सर्वप्रथम ग्राम रेड्डी, तहसील गंगालूर में दबिश देकर 9.260 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क (स्केल) बरामद किए। मौके से 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें वन्यजीव अंगों की संगठित तस्करी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए।

पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर टीम ने ग्राम मल्लेपल्ली, बासागुड़ा, तहसील आवापल्ली में दूसरी कार्यवाही की, जहाँ से तेंदुए की एक खाल बरामद की गई तथा 2 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इस प्रकार दोनों कार्यवाहियों में कुल 6 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि पैंगोलिन एवं तेंदुआ दोनों वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल अति संरक्षित प्रजातियाँ हैं। इनका शिकार, अंगों का संग्रह अथवा व्यापार गंभीर एवं गैर-जमानती अपराध है, जिसमें कठोर कारावास एवं अर्थदंड का प्रावधान है। आरोपियों के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है।

वन विभाग आम नागरिकों से अपील करता है कि वन्यजीवों के शिकार अथवा उनके अंगों के अवैध व्यापार की कोई भी जानकारी निकटतम वन कार्यालय को दें।

*वनमंडलाधिकारी*
*बीजापुर वनमंडल, बीजापुर*

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