*सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: राजनीति से दूरी अनिवार्य, नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई*
*दीपक मरकाम की खबर*
रायपुर, 21 अप्रैल 2026।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण आदेश में सभी शासकीय सेवकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता और न ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है।
जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि शासकीय सेवकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना अनिवार्य है। इसके अलावा, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी शासकीय, अशासकीय संस्था, समिति या संगठन में कोई पद धारण करने पर भी रोक लगाई गई है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई कार्य या पद ग्रहण नहीं करेगा, जिससे उसकी सरकारी जिम्मेदारियों की निष्पक्षता प्रभावित हो।
*नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई*
सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि कोई शासकीय सेवक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश उप सचिव अंशिका पांडेय द्वारा जारी किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जा रहा है।:
इस आदेश के जरिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से कर्मचारियों को राजनीति से दूर रहने का स्पष्ट संदेश दिया है।






