HomeKankerधारा 161/ धारा 120(ख), II(ख) ACT आरोपीयों को भेजा गया जेल।

धारा 161/ धारा 120(ख), II(ख) ACT आरोपीयों को भेजा गया जेल।

धारा 161/ धारा 120(ख), II(ख) ACT आरोपीयों को भेजा गया जेल।

*भानुप्रतापपुर*

*अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री करने वाले आरोपियों को थाना भानुप्रतापपुर पुलिस ने भेजा जेल*

 

*अपराध क्रमांक 161/2025- धारा 120(ख), II(ख) ACT आरोपी:-(1) छबिलाल जुर्री पिता स्वर्गीय अशोक कुमार जुर्री उम्र 26 वर्ष निवासी पुडोमिचगांव थाना दुर्गूकोंदल जिला कांकेर*

 

*(2) हितेंद्र कुमार ठाकुर पिता बलू ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम गुरिया थाना नारायणपुर जिला नारायणपुर हाल – छोटे कापसी थाना पखांजूर जिला कांकेर (3) अभय दास पिता जददू दास उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम छोटे कापसी PV 07 दत्तापारा थाना पखांजूर जिला कांकेर छत्तीसगढ़,*

*मामले का संक्षिप्त विवरण श्रीमान उमनि- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर इन्दिरा कल्याण ऐलिसेला IPS के दिशानिर्देशन में समय-समय पर थाना क्षेत्र के अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर आकाश श्री श्रीमाल IPS दिशा निर्देश अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भानुप्रतापपुर श्री शेर बहादुर सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख द्वारा गठित टीम दिनांक 02.10.2025 को जुर्म जरायम पतासाजी एवं कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम नारायणपुर खंडी नदी स्टॉप डैम के पास में 03 व्यक्तियो द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने ग्राहक तलाश कर रहे है, की सूचना पर थाना भानुप्रतापपुर पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर दबिश देकर आरोपियों को घेराबंदी कर गवाह के समक्ष पूछताछ करने पर आरोपिगण अपना नाम :-(1) छबिलाल जुर्री पिता स्वर्गीय अशोक कुमार जुर्री उम्र 26 वर्ष निवासी पुडोमिचगांव थाना दुर्गूकोंदल जिला कांकेर (2) हितेंद्र कुमार ठाकुर पिता बलू ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम गुरिया थाना नारायणपुर जिला नारायणपुर हाल – छोटे कापसी थाना पखांजूर जिला कांकेर (3) अभय दास पिता जददू दास उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम छोटे कापसी PV 07 दत्तापारा थाना पखांजूर जिला कांकेर छत्तीसगढ़,होना बताये आरोपियो के कब्जे से अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा 1 किलो 240 ग्राम कीमती 10300 रुपए, पाए जाने से आरोपियो के विरुद्ध थाना भानुप्रतापपुर में अपराध क्रमांक 161/2025- धारा 120(ख), II(ख) NDPS ACT कायम कर आरोपिगण को जेल भेजा गया है, थाना भानुप्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत अवैध गतिविधि की रोकथाम हेतु लगातार दबीश देकर कार्रवाई की जा रही है, थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद देशमुख द्वारा गठित टीम, उपनिरीक्षक रामप्रसाद सिंहा, प्रधान आरक्षक 589 प्रीतम लाठिया, आरक्षक 21 टोमन साहू आरक्षक क्रमांक 1088 कोमल नुरुटी, आरक्षक क्रमांक 409 अमृत उयके आरक्षक क्रमांक 721 नरेश गावडे, आरक्षक क्रमांक 1385 प्रणव यादव, आरक्षक क्रमांक 722 विमल कांगे, आरक्षक क्रमांक 970 रामदास कुंजाम के द्वारा आरोपियो को गिरफ्तार करने में विशेष योगदान रहा है*।

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