> नाबालिग पीड़िता को जबरदस्ती शादी के लिए अपहरण कर लगातार बलात्कार करने वाले आरोपी को फरसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार।
> नाबालिग पीड़िता को ग्राम मालाकोट से किया गया दस्तायाब
> महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध घटित अपराध में कोण्डागांव पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार त्वरित व कड़ी कार्यवाही।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 25.12.2024 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिग बेटी उम्र 15 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर कहीं भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 43/2024 व अपराध क्रमांक 176/2024 धारा 137 (2) बीएनएस. कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव श्री येदुवल्ली अक्षय कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कौशलेन्द्र देव पटेल, श्री रूपेश कुमार डाण्डे (ऑप्स) के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव श्री अनिल विश्वकर्मा के पर्यवेक्षण में विवेचना के दौरान अपहृत बालिका व अज्ञात आरोपी की पता साजी के दौरान आरोपी देवराज नेताम पिता स्व. रोयदूराम नेताम उम्र 19 वर्ष निवास मालाकोट थाना बेनूर जिला कोण्डागांव छ.ग. के द्वारा उसके भाई प्रेमराज नेताम पिता स्व. रोयदूराम नेताम उम्र 22 वर्ष निवास मालाकोट थाना बेनूर जिला कोण्डागांव के विरूध्द धारा 137 (2), 87,64(2) (ढ),3(5) बीएनएस, 4.6 पॉक्सो एक्ट के तहत् गिरफ्तारी करने का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से दिनांक 29.12.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी जायेगी।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संजय सिन्दे थाना प्रभारी, निरीक्षक राजकुमारी पाण्डेय रक्षित केन्द्र कोण्डागांव, महिला प्रधान आरक्षक साधना सिंह, पंछुराम मरकाम, आरक्षक कृष्ण कुमार सोनवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।