जनपद पंचायत के CEO को कमिश्नर ने किया सस्पेंड…गोधन न्याय योजना में अनियमितता भारी पड़ी ,,,,,,,,,, दीपक मरकाम की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

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जनपद पंचायत के CEO को कमिश्नर ने किया सस्पेंड…गोधन न्याय योजना में अनियमितता भारी पड़ी

दीपक मरकाम की रिपोर्ट,,,,,,,,,,

बीजापुर :::::: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपटनम जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के चलते उक्त कार्रवाई की गई है।

जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में अनियमितता और अन्य शासकीय कार्यों में अनियमितता के कारण भो. पटनम जनपद पंचायत सीईओ विजय नारायण तिवारी पर निलंबन की गाज गिरी है।

बीजापुर जिले के कलेक्टर राजेंद्र कटारा द्वारा भोपालपट्टनम जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय नारायण तिवारी के विरुद्ध गौठानों में वास्तविक खाद उत्पादन का प्रतिशत कम होने, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यो को समय पर पूर्ण नहीं करने, बजट समय पर प्रस्तुत नहीं करने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में जानकारी देते हुए दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

बस्तर कमिश्नर धावड़े ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जनपद सीईओ के विरुद्ध यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े द्वारा शासकीय सेवक के रूप में सीईओ तिवारी के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम -3 के विपरीत होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9( क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

बता दें कि निलंबन अवधि में जनपद सीईओ विजय नारायण तिवारी का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वान भत्ता की पात्रता होगी

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