• विधान सभा चुनाव के दौरान कोण्डागाव पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों को किया गया था जिला बदर।
• 03 जिला बदर राहुल गुप्ता, मनीष सागर व कृष्णा साहू उर्फ खाडु कोण्डागांव में पाये गए जिन्हें कोण्डागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार।
• छ०म० राज्य सुरक्षा अधिनिय
म के तहत तीनों जिलाबदर के विरुद्ध किया गया कार्यवाही ।
गत विधानसभा चुनाव के दौरान थाना क्षेत्रातर्गत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व लोगों को अपने कृत्य से भयक्रांत करने वाले 1. मनीष सागर पिता रूपसिंह सागर उम्र 26 वर्ष 2 राहुल गुप्ता पिता स्व० गिरीश चंद्र गुप्ता उम्र 38 वर्ष 3. कृष्णा साहु उर्फ खाडू पिता लल्लन सिंह उम्र 35 वर्ष सभी निवासी बाजारपारा कोण्डागांव थाना व जिला कोण्डागाँव को माननीय न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला कोण्डागाव (छ०१०) के द्वारा छ०πο राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.5.6 के तहत उपरोक्त तीनो को 01 वर्ष की कालावधि के लिए जिला कोण्डागांव कांकेर नारायणपुर बस्तर बीजापुर दतेवाडा व धमतरी की राजस्व सीमा से बाहर जाने व प्रवेश नही करने का आदेश दिया गया था किन्तु राहुल गुप्ता मनीष सागर व कृष्णा साहू उर्फ खाडू के द्वारा उपरोक्त आदेश का पालन न करते हुए कोण्डागाव शहर में बीच बीच में आने की सूचना मिल रही थी जिन्हें कई बार जिला बदर में बताए क्षेत्रो को छोड़कर चले जाने हेतु हिदायत दिया गया था किन्तु इनके द्वारा बार बार कोण्डागाव में आकर जिला बदर आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था।
कोण्डागाव क्षेत्र के निवासियों से सूचना मिली की राहुल गुप्ता, मनीष सागर व कृष्णा साहू उर्फ खाडू पुन कोण्डागांव शहर में घुम रहे है कि सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री वाय अक्षय कुमार (मा.पु.से.) को अवगत कराया गया, श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव के मार्गदर्शन में एवं अति पुलिस अधीक्षक श्री दौलत राम पोर्ते व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री निमितेश सिह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोण्डागाव निरी प्रहलाद यादव के द्वारा उपरोक्त तीनों जिला बदर को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14.15 अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में सउनि राजकुमार कोमरा सउनि दिनेश पटेल, सउनि प्रभुलाल डहरिया, प्र आर रोहित कोमरा प्रआर रामचंद मरकाम आर 718 बुधराम कोर्राम, आर 244 अरूण नेताम में आर 527 जमुना कश्यप की मुमिका सराहनीय रही।