*इंकम टैक्स रिटर्न 31 तक जमा नहीं किया तो, लेट फीस 5 हजार*,,,,,,,,,,,*आर एल कुलदीप की रिपोर्ट*

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*इंकम टैक्स रिटर्न 31 तक जमा नहीं किया तो, लेट फीस 5 हजार*,,,,,,,,,,,*आर एल कुलदीप की रिपोर्ट*

रायपुर ::::::::::ऐसे करदाता जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख से ज्यादा है उनके लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है ।

ऐसे लोग जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है उन्हें भी इसी तारीख तक रिटर्न भरना होगा।

तय तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं ,पर लोगों को पांच हजार जुर्माना देना होगा, बिना लेट फीस के रिटर्न दाखिल नहीं होगा ।

इंकम टैक्स के स्लैब और नियमों में पिछले साल कई बदलाव किए गए हैं, इसलिए लोगों को सही जानकारी के साथ रिटर्न भरने की हिदायत दी गई है।

करदाताओं को अपनी आय के अनुसार सही आयकर रिटर्न फॉर्म का चयन करना है ,गलत फॉर्म भरने पर नोटिस भी मिल सकती है।

सीए,एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सीए चेतन तारवानी ने बताया कि,कई व्यक्तियों के पास इंकम के कई सोर्स होते हैं ,जैसे सैलरी, निवेश, किराया आदि ।

आईटीआर फॉर्म. में सभी इंकम सोर्स को सही ढंग से रिपोर्ट करने के साथ ही अंडर रिपोर्टिंग से बचना महत्वपूर्ण है, टीडीएस को सत्यापित करने के लिए भी सही जानकारी देना होगा ।

उन्होंने बताया कि कर देनदारियों की गणना करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं।
इसलिए रिटर्न दाखिल करते समय दोनों विकल्पों में टैक्स देनदारी की गणना करनी चाहिए।

सीए तारवानी ने बताया कि आम तौर पर यह धारणा है कि पैसा दान करने से टैक्स का फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है,सभी तरह के दान 100% कर छूट के योग्य नहीं होते हैं।

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