खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, भोपालपटनम में 9 हजार 500 रुपये का जुर्माना
,,,,,,,,, तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,
बीजापुर,,,,,,,,- खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ एवं कलेक्टर श्री विश्वदीप के आदेशानुसार मिष्ठान व डेयरी प्रतिष्ठान, होटल व मिठाई बेचने वाले किराना दुकानों का निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में भोपालपटनम के मेसर्स कान्हा बीकानेर स्वीट्स के मिठाई निर्माण की जगह पर बिना खाद्य लायसेंस के मिठाई निर्माण किया जाना पाया गया जिस पर उनको 3000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया जहां ब्राण्डेड पैक्ड मिठाईयों का विक्रय करते पाया गया। कन्हैया बीकानेर स्वीट्स में मिठाई निर्माण स्थल के अलावा बिस्मिल्लाह डेयरी, मोना ढाबा, श्री राजन ढाबा, गुप्ता होटल के पास भी खाद्य लायसेंस नहीं पाया गया जिस पर कुल 9 हजार 500 रूपये की चालानी कारवाई की गई। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों का वैध खाद्य लायसेंस के साथ व्यापार करने व सही खाद्य सामाग्री विक्रय करने का निर्देश दिया गया।
इसके पूर्व बीजापुर में मेसर्स कन्हैया स्वीट्स में संतोषजनक साफ-सफाई नहीं पाये जाने पर मिठाई निर्माण का काम बंद कराया गया था और सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा आदेश का पालन करते हुए निर्देशानुसार सुधार कार्य किया गया। उनके द्वारा मिठाई निर्माण स्थल तथा वहां प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों की सफाई की गई, फर्श पर नया मैट बिछाया गया, खाद्य सामाग्री रखने वाले आलमारियों को साफ किया गया, गैर जरूरी सामानों को हटाया गया, कर्मचारियों द्वारा सिर पर कैप लगाकर काम करना शुरू किया गया। संचालक को आगे भी साफ-सफाई व स्वच्छता के साथ कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है।

