
राहुल भोई महासमुंद..
वनमंडलाधिकारी महासमुंद श्री मयंक पाण्डेय के मार्गदर्शन, संयुक्त वनमंडलाधिकारी पिथौरा सुश्री डिम्पी बैस के निर्देशन एवं परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा श्री अंतरंग पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में वन विभाग द्वारा अवैध वनोपज परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 13.06.2026 को एक ट्रैक्टर सहित खैर प्रजाति की लकड़ी जप्त की गई। आरोपी हुपराम पिता धनसाय भारद्वाज, उम्र 31 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी ग्राम भैरवपुर को ट्रैक्टर क्रमांक CG 06 F8307 से 28 नग खैर प्रजाति के आर.टी.एल. लहा (0.921 घनमीटर) एवं लगभग 01 चट्टा खैर प्रजाति की जलाऊ लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा उक्त लकड़ी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 (1) सहपठित धारा 20 (4) तथा छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) नियम, 2001 के नियम 3 के अंतर्गत पी.ओ.आर. क्रमांक 22700/01 दिनांक 13.06.2026 दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक CG 06 F 8307 सहित 28 नग खैर प्रजाति के आर.टी.एल. लट्ठा (0.921 घनमीटर) एवं लगभग 01 चट्टा खैर प्रजाति की जलाऊ लकड़ी जप्त कर वन परिसर पिथौरा में सुरक्षित रखा गया है।
उक्त कार्यवाही में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी श्री राजकुमार साहू, वनपाल श्री दिनेश शर्मा, परिसर रक्षी बोईरडीह, वनरक्षक श्री दीपक जेंद्रे (परिसर रक्षी सांकरा), वनरक्षक श्री सुदामा पालेश्वर परिसर रक्षी सल्डीह एवं सुरक्षा श्रमिकों का विशेष योगदान रहा ।

