*नियुक्ति तिथि से पेंशन आदेश जारी हो, 2004 से पूर्व नियुक्त हुए, 1998-1999 के 14000 चौदह हज़ार शिक्षक पुरानी पेंशन से वंचित हैं *,,,,,,,,,,,*दीपक मरकाम की रिपोर्ट*

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*नियुक्ति तिथि से पेंशन आदेश जारी हो, 2004 से पूर्व नियुक्त हुए, 1998-1999 के 14000 चौदह हज़ार शिक्षक पुरानी पेंशन से वंचित हैं *,,,,,,,,,,,*दीपक मरकाम की रिपोर्ट*

जगदलपुर::::::::: छतीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू करने के बाद भी 2004 से पूर्व नियुक्त हुए 1998-1999 के 14000 चौदह हज़ार शिक्षक पुरानी पेंशन से वंचित हैं ।

प्रदेश में पुरानी पेंशन को 01.04.2022 से पुनः लागू किया गया है । पर इसका लाभ अविभाजित मध्यप्रदेश शासन काल मे 2004 से पूर्व 1998-1999 में नियुक्त किये गए करीब 14000 चौदह हज़ार शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है । जबकि इनकी नियुक्ति के समय पुरानी पेंशन योजना लागू थी ।

1998-1999 में नियुक्त हुए सभी शिक्षकों की नियुक्ति जनपदों/स्थानीय निकायों द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक/ एफ-1-17/94/20-1 भोपाल दिनांक 14.01.1998 में सहायक शिक्षक ,उच्च श्रेणी शिक्षक, एंव व्यख्याता के नियमित पदों के विरूद्ध पेंशन योग्य पदों पर शासकीय शालाओं में में नियुक्ती किया जाकर पदस्थ किया गया था । और आज पर्यंत ये सभी शिक्षक लगातार अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग के स्कूलों में दे रहे हैं ।

ठीक उसी तरह 1952-1953 में जनपदों/जनपद सभा,/स्थानीय निकायों में शिक्षकों की भर्ती की गई थी और उस समय जनपद के स्कूल हुआ करते थे, बाद में इन 1952-1953 के शिक्षकों को वर्ष 1963 में शिक्षा विभाग के स्कूलों में संविलियन किया गया और उनकी पुरानी पेंशन का लाभ आज भी दिया जा रहा है ।

2004 से पूर्व 1998 -1999 के शिक्षकों का संविलियन 2018 में शिक्षा विभाग में किया गया पर उनकी सेवा को शून्य कर दिया गया और पुरानी पेशन से वंचित कर दिया गया, जबकि 1952-1953 के शिक्षकों की सेवा को संविलयन के बाद सेवा को लगातार मानकर उनकी सेवा को जोड़कर लगातार सेवा में मानते हुए पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जा रहॉ है, 1998-1999के शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1269/885/99/20-4 भोपाल दिनांक 14.05.1999 में पेंशन/उपादान (पेंशन) योजना लागू करने के लिए आदेश जारी किया गया था, स्मरण पत्र भी जारी किया गया पर तत्कालिक अधिकारियों ने इसका पालन नही किया और आदेश को दबा दिया गया और पेंशन से वंचित रखा गया ।

अब 1998-1999 के शिक्षकों का 2018 में शिक्षा विभाग में संविलयन किया गया तो लगातार सेवा को मानते हुए पुरानी पेंशन का आदेश शीघ्र जारी किया जाना चाहिए ।

2004 से पूर्व नियुक्ति हुये दैनिक वेतन भोगी और तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करने बाद इनका 2008 में।नियमतिकरण किया गया और इनको पुरानी पेंशन का आदेश जारी किया गया है और आज पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे है ।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस संबध में शीघ्र पहल किया जाना चाहिए और वित्त सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन से शीघ्र आदेश जारी किया जाना चाहिए ।

ब्लॉक इकाई जगदलपुर के पदाधिकारियों द्वारा शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की जाती है ।

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