*कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देकर राज्य सरकार ने संवारा….पढ़े पूरी खबर……मनीष कौशिक की रिपोर्ट*

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*एनपीएस की जमा राशि पर कर्मचारियों का हक*

*कर्मचारियों की राशि वापस करने केंद्र नियम बनाये*

*NSDL में जमा राशि को PFRDA को वापस करना होगा*

*पीएफआरडीए कर्मचारियों का पैसा दबाकर नही रख सकता*

*कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देकर राज्य सरकार ने संवारा*

*मोहला मानपुर अ.चौकी*:– छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन मोहला मानपुर अ.चौकी के जिलाअध्यक्ष श्रीहरी ने कहा है कि NPS की जमा राशि पर कर्मचारियों का अधिकार है, NSDL में जमा राशि को PFRDA के वापस करना ही होगा, राज्य सरकार इसके लिए समुचित प्रयास करें, राज्य सरकार के प्रयास का साथ छत्तीसगढ़ के कर्मचारी देंगे।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशअध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सम्भाग प्रभारी विनोद गुप्ता,प्रदेश संगठन मंत्री बाबूलाल लाडे,प्रांतीय महिला प्रतिनिधि ललिता कन्नौजे,रमेश सोनी,भेषराम रावटे,राममणी द्विवेदी,सुधन सिंह कोरेटि,चेतन भुवार्य,रविंद्र रामटेके,हिमेश्वरी देवांगन,किशोर देवांगन,संजय देवांगन,दिवाकर बोरकर,कांता बंसोड़,सरोज साहू,दिलीप धनकर,जीवन नेताम,मिडिया प्रभारी अंगद सलामे ने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो गई है, किन्तु पूर्ण पेंशन 1 लाख 65 हजार शिक्षको का मामला है जिसमे एल बी संवर्ग के 70 हजार सहायक शिक्षक एवं 95 हजार शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला व व्याख्याता है, पुरानी पेंशन में अभी बड़ी पेंच है, शिक्षक संवर्ग के एनपीएस कटौती की राशि के सम्बंध में मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है, किन्तु अब तक पीएफआरडीए द्वारा राशि जारी नही किये जाने से शिक्षक संवर्ग चिंतित है, शिक्षक संवर्ग का पेंशन राशि कटौती तो किया जा रहा है किंतु अभी तक समुचित संधारण की व्यवस्था नही की गई है, राशि को शिक्षको के स्थायी खाता में प्रक्रिया अपनाकर जल्द जारी किया जावे। 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन लागू होने के बाद अब तक सैकड़ो शिक्षक संवर्ग खाली हाथ रिटायर हो गए है, उनकी व्यवस्था शासन शीघ्र करे, प्रदेश में संविलियन हुए शिक्षक अपनी पेंशन की अनिश्चितता हेतु बड़ी चिंता में है, इसका सकारात्मक समाधान जरूरी है।

छतीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन मोहला मानपुर अ.चौकी के जिलाध्यक्ष श्रीहरी ने कहा कि शासन द्वारा 1 नवंबर 2004 से पेंशन की गणना करने उल्लेख किया गया है परंतु एल बी संवर्ग के शिक्षकों के सम्बंध में शासन को स्पष्ट निर्देश जारी करना चाहिए। 1 नवंबर 2004 के पूर्व व बाद में नियुक्त पंचायत संवर्ग के शिक्षक जिनकी NPS कटौती 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हुई है, इस सम्बंध में शासन प्रथम नियुक्ति के आधार पर सेवा अवधि की गणना सेवानिवृत्त व दिवंगत के मामले में पेंशन सम्बन्धी सभी प्रकरणों का निराकरण करें।

यह बड़ी विडंबना का विषय है कि कर्मचारियों के पेंशन हेतु कटौती किये गए अंशदान की राशि को अभी तक पीएफआरडीए द्वारा वापस नही दिया गया है, आखिर इस राशि को कर्मचारियों को नही दिया जाएगा तो इसका उपयोग क्या होगा, कर्मचारियों की राशि को रखा नही जा सकता, अपनी राशि को प्राप्त करने कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, केंद्र से राशि वापसी नही होने के विषय पर प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है, अगर राशि वापसी का प्रावधान नही है तो कर्मचारियों के हित मे केंद्र सरकार विधायिका में एनपीएस राशि की वापसी का नियम बनाये, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अपनी राशि वापस लेकर रहेंगे।

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