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*बड़ी कार्यवाही ,भोपालपटनम नगर पंचायत CMO विकास पाटले और लेखापाल सूर्य किरण चिडेम तत्काल प्रभाव से निलंबित* ,बीजापुर जिले, भोपाल पटनम से दीपक मरकाम की खबर,

*बड़ी कार्यवाही ,भोपालपटनम नगर पंचायत CMO विकास पाटले और लेखापाल सूर्य किरण चिडेम तत्काल प्रभाव से निलंबित*

,बीजापुर जिले, भोपाल पटनम से दीपक मरकाम की खबर,

 

*62 लाख रुपये की गंभीर वित्तीय अनियमितता और बिना सक्षम स्वीकृति 15वें वित्त आयोग की राशि आहरण करने का मामला; मंत्रालय से आदेश जारी*

 

 

बीजापुर, भोपाल पटनम दिनांक 27 मई 2026

बीजापुर भोपाल पटनम :  छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत भोपालपटनम के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) श्री विकास पाटले और लेखापाल श्री सूर्य किरण चिडेम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 

दोनों अधिकारियों पर 15 वें वित्त आयोग की राशि के नियम विरुद्ध आहरण और करीब 62.00 लाख रुपये की गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप है।

 

प्रारंभिक जांच में इन अधिकारियों को गंभीर कदाचार और वित्तीय गड़बड़ी का दोषी पाया गया है।

 

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश (क्रमांक: GENS-11/5033/2026-UAD) के अनुसार, श्री विकास पाटले और श्री सूर्य किरण चिडेम के खिलाफ पार्षदों ने संदेहस्पद तरीके से मांग पत्र तैयार कर सामग्री क्रय करने, भंडार क्रय नियमों व निर्धारित प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करने की शिकायत की थी।

 

इसके साथ ही इन अधिकारियों पर अटल चौक स्थापना कार्य में मद परिवर्तन कर, बिना सक्षम स्वीकृति के 15 वें वित्त आयोग की राशि का भुगतान करने और बिना अवकाश स्वीकृत कराए अवधि का अग्रिम वेतन आहरण करने जैसे बेहद गंभीर आरोप हैं।

 

इन नियमों का किया उल्लंघन: छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अनुसार, अधिकारियों का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

 

इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2017 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1968 के तहत यह निलंबन की सख्त कार्रवाई की गई है।

 

*जगदलपुर रहेगा मुख्यालय: निलंबन की इस अवधि के दौरान दोनों निलंबित अधिकारियों श्री विकास पाटले एवं श्री सूर्य किरण चिडेम का संयुक्त मुख्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर निर्धारित किया गया है।

 

निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 

मंत्रालय के उपसचिव द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि माननीय उपमुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग), संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, और संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर को आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई और समय-सीमा में आरोप पत्र का प्रारूप तैयार कर भेजने हेतु प्रेषित कर दी गई है।

 

इस बड़ी कार्रवाई के बाद से बीजापुर जिले के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

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