Monday, May 4, 2026

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*मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी—डीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए बीएड ब्रिज कोर्स कराने की मांग*

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Manish kaushik

मोहला मानपुर अ.चौकी:– छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला मोहला मानपुर अ.चौकी के जिला अध्यक्ष श्रीहरि, ने बताया कि छतीसगढ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने धर्मेंद्र प्रधान जी – केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पंकज अरोड़ा जी – अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद, सचिव शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़, संचालक एससीईआरटी छत्तीसगढ़ व संचालक, लोक शिक्षण संचानालाय छत्तीसगढ़, को पत्र लिखकर शिक्षकों के प्रमोशन के लिए D.Ed. योग्यताधारी शिक्षकों के लिए B.Ed के ‘ब्रिज कोर्स’ हेतु प्रावधान बनाते हुए ब्रिज कोर्स कराने की मांग की है।ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में व्याख्याता पदोन्नति हेतु प्रशिक्षित स्नातकोत्तर का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत बीएड या डीएड या समकक्ष शिक्षक भी पदोन्नति की पात्रता रखते थे, किन्तु एनसीटीई के प्रावधान के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद केवल बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है, इससे हजारो डीएड प्रशिक्षित शिक्षक पदोन्नति से वंचित हुए है।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय संगठन बाबूलाल लाडे,जिला सचिव रूपेंद्र नन्दे,मनोज देशमुख,रमेश सोनी,भेसराम रावटे,ललिता कन्नौजे,जिला उपाध्यक्ष राममणि द्विवेदी,बंशी विनायक,सत्यवान वाकडे,सुधन सिंह कोरेटि,रविंद्र रामटेके,हिमेश्वरी देवांगन,किशोर देवांगन,संजय देवांगन,दिवाकर बोरकर,सरोज साहू,दिलीप धनकर,जीवन नेताम,प्रांतीय आई टी सेल प्रभारी अंगद सलामे,जिला मिडिया प्रभारी गुलाब सिन्हा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ व अन्य प्रदेश के हजारों डीएड, डीपीई, बीटीआई या समकक्ष प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक सहायक शिक्षक व पूर्व माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्णय और एनसीटीई के दिशा-निर्देश के आलोक में प्राथमिक सहायक शिक्षकों व पूर्व माध्यमिक शिक्षकों के लिये प्रमोशन हेतु बीएड की अनिवार्यता की गई है जिससे हजारों शिक्षक प्रभावित होकर प्रमोशन से वंचित व पीड़ित हुए है, इससे बीएड ब्रिज कोर्स की प्रासंगिकता व अनिवार्यता महसूस किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की मांग है कि प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) व पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) में नियुक्त सभी सहायक शिक्षक, शिक्षक जो केवल डीएड या समकक्ष योग्यता रखते हैं, उन सभी के लिए एनसीटीई के नियमानुसार कोर्स संधारण कर अनिवार्य 6 माह के बीएड ‘ब्रिज कोर्स’ का प्रावधान बनाते हुए शासन स्तर से शीघ्र ब्रिज कोर्स प्रारम्भ किया जावे।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने आग्रह है कि प्रदेश के हजारों डीएड व समकक्ष प्रशिक्षित शिक्षकों के भविष्य को ध्यान रखते हुए विभागीय “बीएड ब्रिज कोर्स” कराने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे।

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