पंचायत के कार्यो में लापरवाही बरतने पर सचिव निलंबित।
कांकेर/नरहरपुर
मुख्यमंत्री समग्र विकास योजनांतर्गत वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायत कुम्हानखार अंतर्गत झुलनातेन्दु से नयापारा मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदाय की गई थी।
कुम्हानखार पुलिया निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार जांच की शिकायत सुनील मौर्य आर.टी.आई. (एक्टिविस्ट)ने किया थाउ क्त पुलिया निर्माण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालयीन आदेश कमांक/13683/ जि.पं./ शिकायत जांच/758/2024-25 कांकेर दिनांक 21/03/2025 के द्वारा जांच समिति गठित की गई।
जांच समिति द्वारा जांच की कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई।
जांच प्रतिवेदन में 04 मीटर स्पान का एक नग पुलिया निर्माण कराया गया है जबकि स्वीकृति प्राकल्लन में 02 नग स्पान पुलिया निर्माण स्वीकृति प्रदाय किया गया था।
संबंधित उपअभियंता द्वारा दिनांक 25/05/2024 को कार्य स्थल पर ले आउट प्रदान कर कार्य को प्रारंभ कराया गया।
पुलिया निर्माण लगातार दिनांक 05/01/2025 तक कराया गया।
उप अभियंता द्वारा दिनांक 05/01/2025 को टीप अंकित किया गया कि पुलिया निर्माण कार्य में त्रुटियां है एबटमेट, रिटर्निंग वाल में केक पाया गया है।
माप पुस्तिका में किसी भी प्रकार का माप अंकित नहीं किया गया।
पुलिया निर्माण में एबटमेंट के लिए मात्र 30 से.मी. की खुदाई कर एबटमेंट खड़ा कर दिया गया है।
जबकि प्राक्कलन अनुसार 1.80 मी. की खुदाई किया जाना था।
पुलिया की फाऊंडेशन ही नहीं बनाई गई है जिसके कारण पुलिया क्षतिग्रस्त होना पाया गया।
पुलिया निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसी सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कुम्हानखार को बनाई गई थी।
उक्त निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी की देखरेख में गुणवत्ता पूर्वक बनाया जाना था, किंतु जांच में पुलिया निर्माण कार्य में लापरवाही बरतना पाया गया, जिससे पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ।
इस प्रकार संबंधित सचिव श्री हीराराम नेताम द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरता गया, उक्त संबंध में संबंधित सचिव को कार्यालयीन पत्र कमांक/2128/जि.पं/पंचा. स.स्था./2025-26 कांकेर दिनांक 09/06/2025 एवं कार्यालयीन पत्र कमांक/919/उ.सं./पंचा.स.स्था. / 2025-26 कांकेर दिनांक 15/09/2025 के द्वारा अंतिम कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।
संबंधित सचिव द्वारा दिनांक 24/09/2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया।
अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जवाब का अवलोकन किया गया।
जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण निलंबन किए जाने का निर्णय लिया गया।
अतः पुलिया निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने से हीराराम नेताम सचिव ग्राम पंचायत कुम्हानखार जनपद पंचायत नरहरपुर को छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरहरपुर में नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।),





