राहुल भोई महासमुंद..
प्रार्थी कुलेश्वर चक्रधारी उम्र 23 वर्ष निवासी तुपकबोरा थाना बागबाहरा के द्वारा थाना खल्लारी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20.09.2025 को अपने मोटर सायकल हीरो एच.एफ. डीलक्स क्र0 CG 06 GH 7863 से खल्लारी मंदिर बोधन चक्रधारी के साथ घुमने आया था दोपहर करीबन 01 बजे अपने मो0सा0 को नारियल दुकान के सामने खड़ी कर पहाड़ी उपर मंदिर दर्शन करने गये थे जो दोपहर 03 बजे वापस आकर देखा तो जहां अपना मोटर सायकल को खड़ी किया था वहां नही था आसपास पता किया कही नही मिला। पुरानी इस्तेमाली मो0सा0 हीरो डीलक्स क्र0 CG 06 GH 7863के इंजन नं0 HA11ENHGF07991 चेचिस नं0 MBLHAR207HGF08814 कीमती करीबन 40000 रूपये को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना खल्लारी में अपराध धारा 303(2) बी.एन.एस. का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस की टीम को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति झलप चौक बागबाहरा के पास चोरी की मोटर सायकल को बिक्री के लिये ग्राहक तलाश कर रहा है। कि उक्त सूचना पर पुलिस की टीम के द्वारा मौका पर पहुच कर झलप चौक बागबाहरा के पास जाकर 03 व्यक्ति जो पुरानी मोटर सायकल वाहन को बेचने के फिराक में खडे हुये थे। पुलिस की टीम के द्वारा तीनों व्यक्तियों से पूछताछ किया गया तो टीम को गोल-मटोल जवाब देने लगे तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम (01) बुधराम सिन्हा उर्फ बुधारू पिता देहू राम सिन्हा उम्र 39 वर्ष भानसोज थाना आरंग जिला रायपुर (02) गैंदलाल दीवान पिता रामरतन दीवान उम्र 35 वर्ष अरंड थाना खल्लारी, महासमुन्द (03) धनेश राम दीवान पिता प्यारे राम दीवान उम्र 38 वर्ष अरंड थाना खल्लारी, महासमुन्द का निवासी होना बताये। पुलिस की टीम के द्वारा वाहन के संबंध मे पूछताछ करने पर आरोपियों ने मोटर सायकल चोरी करना स्वीकार किये और बताये कि एक साथ घुमते फिरते थे विगत माह से हम सभी मिलकर मोटर सायकल चोरी करने की योजना बनाकर निकलते थे और मोटर सायकल चोरी करते थे खल्लारी क्षेत्र के खल्लारी मेला स्थल, खल्लारी चौक, चरौदा एवं आस पास के गांव से कुल 11 नग मोटर सायकल चोरी करना स्वीकार किये..
आरोपियों के कब्जे से 04 नग एचएफ डीलक्स, 01 नग प्लेटिना, 02 नग ग्लैमर, 02 नग स्पेलैण्डर प्लस, 01 नग स्प्लैण्डर, 01 नग स्कुटी कुल 11 नग मोटर सायकल कीमती 3,95,000 रूपये जप्त कर आरोपीयों के विरूध्द थाना खल्लारी में अपराध धारा 303(2) बी.एन.एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया








