Monday, April 20, 2026

UDYAM CG08D0001018

register form
Home Uncategorized सरकारी कर्मचारियों की लेट- लतीफी नहीं चलेगी,आधार से सुबह-शाम लगेगी हाजिरी

सरकारी कर्मचारियों की लेट- लतीफी नहीं चलेगी,आधार से सुबह-शाम लगेगी हाजिरी

0
231

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। 15 जून 2025 से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar-based Attendance System) को पूरी तरह लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि शासन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लोकहित में कार्यालयीन कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी शासकीय/अशासकीय (नियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली को 15 जून 2025 से अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है । इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा उपस्थिति एवं प्रस्थान दर्ज करना अनिवार्य होगा ।

सभी कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके अधीनस्थ संस्थानों में एनआईसी (NIC) के तकनीकी सहयोग से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को समय पर स्थापित कर लिया जाए। इसके लिए एनआईसी से आवश्यक समन्वय कर तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करें ।

इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी । यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति दर्ज कराने में विफल पाया जाता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी उक्त अधिकारी/कर्मचारी के साथ संबंधित संस्था प्रमुख की होगी । यह व्यवस्था न केवल शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, बल्कि यह यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यस्थल में समय पर उपस्थित होकर उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here