मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई 2024 को शुष्क दिवस घोषित,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,
बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के तहत वर्ष 2024 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को मोहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल-7 सैनिक केंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।