श्री कृष्ण जनमाष्टमी के अवसर पर 04 सितम्बर को शुष्क दिवस घोषित,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,, तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,
बीजापुर,,,,,,,,,,,,, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विश्वदीप द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 04 सितम्बर 2026 दिन शुक्रवार को श्री कृष्ण जनमाष्टमी के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर में संचालित समस्त कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान सीएस-2, (घघ कम्पोजिट), विदेशी मदिरा दुकान एफएल-1 (घघ-कम्पोजिट) व एफ.एल-7 सैनिक कैंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

