*अवैध शराब कोचियो पर पुलिस की लगातार कार्यवाही…..पढ़े पूरी खबर…..राजेंद्र टेंबुकर की रिपोर्ट*

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थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई-
दिनांक – 04.12.2022
 अवैध शराब कोचियो पर पुलिस की लगातार कार्यवाही
 लुक छीपकर अवैध शराब की तस्करी करने वाले पुलिस के गिरफ्त
 02 अलग-अलग स्थानों पर रेड कार्यवाही कर 03 आरोपियों के कब्जे से 26.100 लीटर अवैध शराब कीमती 11,600/-रूपयें व 02 नग मो0सा0 बरामद
 प्रकरण मे गिरप्तार आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जंेेल

पुलिस अधीक्षक महोदय जिला केसीजी सुश्री अंकिता शर्मा (आईपीएस.), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा श्रीमान पुुुुुुुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे उपुअ राजेश साहू के नेतृत्व में क्षेत्र मे अवैध शराब कोचियो के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही करते हुये दिनांक 4.12.22 को अवैध शराब परिवहन करने की जरिये मुखबीर की सूचना मिला की लालपुर स्कूल एवं तिराह के पास अधि मात्रा में अपने-अपने मो0सा0 में अवैध रूप से देशी शराब रखकर बिक्री हेतु परिवहन करने कि सूचना पर उपुअ थाना प्रभारी थाना खैरागढ़ श्री राजेश कुमार साहू एवं सायबर सेल प्रभारी नेतृृत्व मेे सायबर सेल एवं थाना खैरागढ़ का अलग अलग दो टीम बनाकर रवाना किया गया।ं मौके पर जाकर अलग-अलग दोनो स्थानों पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही कर किया गया लालपुर तिराह के पास आरोपी को 1.शेख मिलतार पिता शेख मोहर्रम उम्र 48 वर्ष साकिन उदयपुर थाना छुईखदान 2.जय चन्द्राकर पिता स्0 सुदर्शन चन्द्राकर उम्र 47 वर्ष साकिन वार्ड नं. 05 सेठपारा छुईखदान केा मो0सा0 सीजी 08 एच 1630 सफेद रंग की बोरी में अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन कर रहा था। जो अपने पास रखे 90 नग पौवा देशी प्लेन मदिरा शीलबंद प्रत्येक पोैवा मे 180 एम एल भरी हुई, कुल 16.200 लीटर कीमती 7,200 रुपये एवं मो0सा0 सीजी 08 एच 1630 कीमती 20,000/- रू0 को एवं जप्त कर एवं लालपुर स्कूल के पास आरोपी हमीद खान उर्फ दादू पिता सलीम खान उम्र 227 वर्ष साकिन उदयपुर थाना छुईखदान केा मो0सा0 सीजी 08 एच 1630 सफेद रंग की बोरी में अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन कर रहा था। जो अपने पास रखे 55 नग पौवा देशी प्लेन मदिरा शीलबंद प्रत्येक पोैवा मे 180 एम एल भरी हुई, कुल 9.900 लीटर कीमती 4,400 रुपये एवं बिना नंबर मो0सा0 कीमती 30,000/- रू0 को जप्त कर आरोपिगणों को हिरासत मे लेकर शराब रखने के संबंध मे वैध लायसेंस की मांग की गई जिसे आरोपीयों ने किसी प्रकार का वैध लायसेंस न होना लिखकर देने पर आरोपी का कृृत्य आबकारी एक्ट का पाये जाने पर थाना खैरागढ़ में दो अलग अलग अपराध क्रमांक 737/22 अपराध क्रमांक 738/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ सउनि0 मयाराम नेताम, सउनि0 बिरेन्द्र चन्द्राकर म0प्र0आर0 831 सवीता वर्मा सिंह कांता कुसरे, लक्ष्मण साहू, संजय कौशि एवं पुसिल कार्यालय में पदस्थ प्र0आर0 प्रदीप जंघेल, दानेश सिंह आर विकाश की अहम भूमिका रही।

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