सर्प दंश से मृत्यु के 4 प्रकरणों में 16 लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत
,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,
बीजापुर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के 4 प्रकरण जिसमें सर्पदंश से मृत्यु हुई है उनके निकटतम वारिसों को 4-4 लाख कुल 16 लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। जिसमें एक ही परिवार के दो सदस्य श्रीमती गीता कड़ती एवं उनकी पुत्री रंजीता कड़ती का मृत्यु सर्प दंश से होने के कारण उनके तीन वारिसों को 8 लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत किया गया है जिसमें पुत्र भुनेश कड़ती पुत्री भूवन्ती कड़ती एवं आकांशा कड़ती शामिल है इसी तरह मृतक राजेश मण्डावी के निकटतम वारिस उनके पिता बैसाकू ग्राम कोयम, मंगलनार को 4 लाख रूपए, मृतिका बुधरी मोड़ियम निकटतम वारिस उनके पति श्री आयतु मोड़ियम तालनार, तहसील भैरमगढ़ को 4 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। उक्त सहायता राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए हैं।