UDYAM CG08D0001018

Home उत्तर बस्तर *चेक बाउंस मामले में दोषी को 1 साल की सजा व क्षतिपूर्ति...

*चेक बाउंस मामले में दोषी को 1 साल की सजा व क्षतिपूर्ति हेतु चेक राशी दुगनी कर 8.50 लाख हर्जाने की सजा* ,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,,,

0
309

*चेक बाउंस मामले में दोषी को 1 साल की सजा व क्षतिपूर्ति हेतु चेक राशी दुगनी कर 8.50 लाख हर्जाने की सजा* ,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,,,,

भानुप्रतापपुर- *चेक बाउंस अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी महेश गांधी को 1 साल के साधारण कारावास व ₹850000 हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया* न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट ने भानुप्रतापपुर नयापारा निवासी पंकज वाधवानी की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर भानुप्रतापपुर निवासी महेश गांधी को उक्त कारावास और हरजाने की सजा का फैसला सुनाया है शिकायतकर्ता के अनुसार देनदारी चुकाने के लिए आरोपी महेश गांधी ने चेक जारी किया था शिकायतकर्ता पंकज वाधवानी ने जब यह चेक बैंक भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी महेश गांधी के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण यह बाउंस हो गया जिसके चलते शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता श्री इंद्र कुमार कटझरे के माध्यम से कानूनी नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा था इनके बावजूद भी राशि अदा न करने के कारण उन्हें अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था अदालत ने अपने फैसले में आरोपी महेश गांधी के खिलाफ उक्त अधिनियम के तहत चेक बाउंस का अपराध साबित हुआ है जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जाने की सजा का फैसला सुनाया है

About The Author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here