गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2022 को शुष्क दिवस घोषित
,,,,,,,,,,,,,भोपालपनम से तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,
बीजापुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2022-23 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 02 अक्टूबर 2022 को दिन रविवार गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफ.एल.7 सैनिक कैंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।