मनीष कौशिक
मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी :—–दिनांक 29.07.2025 को जिस प्रकरण में यह महत्वपूर्ण फैसला आया उस प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी खड़गांव निरीक्षक कार्तिकेश्वर जाँगड़े ने अपनी कुशल प्रतिभा का परिचय देते हुए गंभीरता पूर्वक विवेचना कार्यवाही कर आरोपी को माननीय न्यायालय से सजा दिलाने में अपनी अहम भूमिका अदा की…
यह कोई एक मामला नहीं है जिसमें निरीक्षक कार्तिकेश्वर जाँगड़े ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई हो..
थाना अंबागढ़ चौकी में थाना प्रभारी रहने के दौरान निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े ने अपनी कुशल प्रतिभा व अपराधों कि सही विवेचना एवं कड़ी मेहनत करते हुए हत्या के तीन अलग-अलग प्रकरण के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने एवं मृतक एवं उसके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अहम जिम्मेदारी निभाई है,.इस वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय-
*1). निर्णय दिनांक :- 09.01.2025*– आरोपी मुकेश साहू द्वारा ग्राम आमाटोला स्थित अपने मकान में दिनांक 28-29.08.2022 की दरमियानी रात्रि में अपनी पत्नी किरण साहू की हत्या कर एवं उक्त हत्या के अपराध को छुपाने के लिए अपनी बहन बसंती साहू के साथ मिलकर मृतिका के शव में गुलाल, हल्दी का लेप लगाकर, रिश्तेदारों व पुलिस को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार की तैयारी कर एवं हत्या करने में प्रयुक्त गमछा को आग से जलाकर हत्या के साक्ष्य को मिटाने के अपराध की कायमी पश्चात तत्कालीन थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जाँगड़े ने गंभीरता पूर्वक सही विवेचना कार्यवाही कर माननीय न्यायालय से आरोपी मुकेश साहू को आजीवन सश्रम कारावास एवं सह आरोपिया बसंती साहू को 07 साल का सश्रम कारावास की सजा दिलाने और मृतिका के छोटे बच्चों व परिजनों को न्याय दिलाने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है..
*2). निर्णय दिनांक :- 17.01.2025*– ग्राम गुंडरदेही में दिनांक 12.07.2022 को घटित बहुचर्चित पद्मिनी साहू हत्याकांड के आरोपी पति जगदीश साहू द्वारा अपनी पत्नी पद्मिनी साहू के सिर, दोनों हाथों व दोनों पैर को धारदार हथियार से काटकर उसके सिर को गांव में मुक्तिधाम में मृत आदमी के जल रहे चिता में फेंक कर तथा शव के शेष अंगों को टायरबांध तालाब में लगे बेशरम की झाड़ी के जड़ में अल्युमिनियम तार से बांधकर अपराध के साक्ष्य को विलोपित करने के अपराध में तत्कालीन थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े ने अपनी कुशल प्रतिभा का परिचय देते हुए गंभीरता पूर्वक विवेचना कार्यवाही कर आरोपी जगदीश साहू को माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा दिलाने एवं मृतिका पद्मिनी साहू के छोटे बच्चों व परिजनों को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका अदा की..
*3). निर्णय दिनांक :- 10.02.2025*– ग्राम मुरारगोटा में दिनांक 16.02.2023 को घटित बहुचर्चित भूखी बाई लाटिया हत्याकांड के आरोपी डाकेश उर्फ डाकेश्वर मंडावी ने अपने मितान चतुर सिंह लाटिया की पत्नी मृतिका भूखी बाई के प्रति गलत नियत रखते हुए बलपूर्वक संबंध बनाने का प्रयास करने पर मृतिका द्वारा शिकायत करने के डर से मृतका के ही साड़ी से गला घोट कर व चेहरे पर पत्थर से प्रहार घर हत्या करने के अपराध की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े ने गंभीरता पूर्वक सही विवेचना करते हुए आरोपी डाकेश उर्फ डाकेश्वर मंडावी को माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा दिलाने एवं मृतिका के पति व परिवार को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है..






