थाना खडगांव पुलिस कि आवैध शराब सग्रहन् कर बिक्री करने वाले व लॉगो को शराब पिलाने कि सुविधा मुहैया कराने के विरुद्ध कार्रवाही
आरोपी उत्तम कुमार तर्माकर के विरुद्ध 34.1 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाही कि गई
आरोपी मदन लाल मार्घीया के विरुद्ध धरा 36.सी आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाही कि गई
आरोपी रामु लाल परतेति के विरुद्ध धारा 36.च 1. आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाही कि गई
श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन एवं ओ.एस.डी भा. पु. से. श्री अक्षय कुमार व अति पुलिस अधीक्षक महोदय मानपुर श्री पूपलेश कुमार एवं पुलिस अनुवीभागीय अधिकारी मानपुर श्री हरीश पाटिल के मार्गदर्शन मे थाना खडगांव प्रभारी उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व मे दिनांक 27.8.22 को मुखबिर के सुचना पर से कि ग्राम सारोली तीरहा मोड़ के पास मे एक यक्ति अपने पास एक प्लास्टिक थैले के अंदर पालिथीन मे हाथ भट्टी का कांची महुआ शराब सग्रहन् कर बिक्री कर रहा है कि सुचना पर टिम गठित कर कार्रवाही हेतु रावणा किया गया था कि जो आरोपी उत्तम कुमार तर्माकर पिता नरेन्द्र तर्माकर उम्र 26 साल सकिन झरन थाना खडगांव ज़िला राजनादगांव को ग्राम सारोली तीरहा मोड़ के पास मे आरोपी के दौरा एक प्लास्टिक थैले के पालिथीन मे हाथ भट्टी का कांची महुआ शराब करीबन 4 लीटर कीमती 750 रूपये को सग्रहन् कर बिक्री करते पाये जाने से मौके पर विधिवत् करवाही कर धारा 34.1 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाही कि गई व आरोपी रामु लाल परतेति पिता भूखऊ राम परतेति उम्र 29 साल सकिन सोमाटोला थाना आ.चौकी ज़िला राजनादगांव के विरुद्ध 36.च 1 आबकारी एक्ट एवं दिनांक 26.7.22 के आरोपी मदन लाल मार्गीया पिता तीजऊ राम मार्घीया उम्र 35 साल् सकिन वाको थाना खडगांव ज़िला राजनादगांव के विरुद्ध 36.सी आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाही कि गई
भविष्य मे भी श्री मान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण परिवहन व बिक्री के विरुद्ध खडगांव पुलिस के द्वारा कारवाही जारी रहेगी उगता अवैध शराब ब्रेड कारवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा प्रधान आरक्षक 465 जयचंद महता आर.1262 रामनारायण चंदेल आर.1711 नरेंद्र कुमार धुर्व आर.. 1291 संतोष कुमार ठाकुर एवं आर.531 रवि साहू को सराहनीय भूमिका रही