मनीष कौशिक मोहला
मोहला:—-21अक्टूबर 2024 को चिल्हाटी महाराष्ट्र स्टेट हाइवे में हुए चक्काजाम को लेकर पुलिस ने जिन 11 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए है उन्हें अब अलग अलग गैरजमानती धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई किया जा रहा है। जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्ञात हो कि मिरचे मार्ग में एबीस कंपनी के ओवरस्पीड गाड़ी के ठोकर से एक गांव का आम युवक का निधन हो गया था। जिस पर गुस्साए ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर चालक, गाड़ी कंपनी के ऊपर कार्रवाई तथा उचित मुआवजा के लिए चिल्हाटी स्टेट हाइवे मुख्य मार्ग पर चक्काजाम किया था। जिस पर पुलिस ने 11 नामजद लोगों के नाम मे एफआईआर दर्ज किया था। उक्त फाइल को अब अंबागढ़चौकी थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी राठौर को भेज दिया गया है।
मामले के सेटलमेंट में 5 लाख मांग रहा था थानेदार-आरोप है कि इस घटना में फंसे लोगों से निलंबित चिल्हाटी थाना प्रभारी रविशंकर डहरिया एफआईआर से नाम हटाने 11 लोगों से 5 लाख का डिमांड किए थे जिसे हिरासत में लेने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की टीम चिल्हाटी पहुंचीं थीं जिसकी भनक लगने पर थाना प्रभारी लापता हो गए। आरोप लगाया जा रहा है कि इधर चक्का जाम मामले कि फाइल । इस छापेमारी के विरोध और गुस्सा में अंबागढ़ चौकी के निरीक्षक अश्वनी राठौर को सौंपा गया है। जिसमे अब कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। बताया गया कि घंटो चले उक्त चक्का जाम घटनाक्रम में स्थानीय लोगों के साथ मोहला मानपुर विधायक इंद्र शाह मंडावी, तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव चक्काजाम को लीड कर रहे थे जिनका नाम एफआईआर मे शामिल नही है।
*थाना चिल्हाटी असामाजिक गतिविधियों का बन रहा था गढ
चिल्हाटी थाना शराब तस्करी, -सट्टा, अवैध शराब, अवैध उगाही जैसे मामले में संलिप्त रहा। बीते दिनों महाराष्ट्र के एक फौजी परिवार के बैल खरीदकर ले जाते वक्त उनसे 1 लाख रूपए से ऊपर अवैध उगाही के नाम पर संलिप्त पाये गए है। मामले के खुलासा होने पर थाना प्रभारी रविशंकर डहरिया तथा प्रधान आरक्षक राजेश्वर बोगा को निलंबित किया गया है।
चक्का जाम के आरोपी ग्रामीण, व्यापारी एवं शिक्षक-
उक्त चक्काजाम में विधायक इंद्रशाह मंडावी, तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल मानिकपुरी, भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य अरुण यादव भी मौके पर मौजूद थे। परन्तु पुलिस ने स्थानीय व्यापारी, शिक्षक एवं ग्रामीणों के ऊपर कार्रवाई जारी रखा है। 21 अक्टूबर को किए गए चक्काजाम में चिन्हित ग्रामीणों के ऊपर अपराध क्रमांक 85/2024 अंतर्गत धारा 49,56,57,61, 121 (1), 126 (1), 132, 189 (2), 190, 191 (2), 192, 195 (1), 221, 223 (ख), 224, 285, 352 बी एन एस की धारा लगाई गई है। ये जो धारा लगाई गई है उसमें पुलिस के साथ मारपीट, गाली गलौज, उकसाने, सरकारी व्यक्ति को चोट पहुंचाने, शासकीय कार्य में बाधा, दूसरों को भड़काना जैसे आरोप पुलिस ने दर्ज किए है।
प्रतिशोध में जेल भेजे जा रहे हैं-भ्रष्ट थानेदार रवि शंकर डहरिया के कारनामों के उजागर होने के बाद प्रतिशोध में अनावश्यक धारा लगाकर गिरफ्तार कर ग्रामीणों को जेल भेजा जा रहा है , दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को उनके राज में हो रहे पुलिसिया कहर का संज्ञान लेना चाहिए।
-इंद्रशाह मंडावी
विधायक मोहला-मानपुर