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प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 8 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,

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प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 8 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,तेजनारायण सिंह की रिपोर्ट,,,,,,,,,,,

बीजापुर,,,,,,,,,,,,,,,,,,, कलेक्टर श्री विश्वदीप द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से मृतकों के परिजनों को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरण में मृतक ओयाम विज्जा के निकटतम वारिस उनकी पत्नि श्रीमती मुन्नी आयोम निवासी ग्राम तिम्मापुर तहसील उसूर को 4 लाख रुपए एवं गडढ़े के पानी में डूूबने से मृतक अर्पण कुजूर के निकटतम वारिस उनके पिता श्री मनीष कुजूर निवासी ग्राम मूसालूर तहसील बीजापुर को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

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