Thursday, April 16, 2026

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*चिल्हाटी—कोरचाटोला बाजार चौक में नेशनल हाईवे जाम करने वाले आरोपी किए गए गिरफ्तार*

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मनीष कौशिक

चिल्हाटी —-थाना चिल्हाटी अंतर्गत ग्राम कोरचाटोला बाजार चौक में दिनांक 07-07-2025 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम कोरचाटोला के नाबालिग छात्र-छात्राओं को अज्ञात व्यक्ति द्वारा उकसाकर अं0चौकी से कोरची महाराष्ट्र जाने वाली मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित करते हुए चक्का जाम किया गया था । प्रशासन एवं पुलिस द्वारा लगातार बच्चों को समझाइस दिया जा रहा था परंतु वहाँ उपस्थित अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हे रास्ते से हटने नहीं दिया जा रहा था एवं उन्हे लगातार उकसाकर एवं दुष्प्रेरित कर भारी बारिश के बीच भी च क्का जाम करने बीच रोड मे खड़ा रखा गया था । चक्काजाम में उपस्थित अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस बल को जाम समाप्त करने के कार्य में बाधा पहुंचाते हुए समझाईस देने के रोका जा रहा था व नाबालिग छात्र-छात्राओं को चक्का जाम करने उत्प्रेरित करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ नारा बाजी कराया जा रहा था । लगातार समझाईस देने के बाद भी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छात्र-छात्राओं को चक्का जाम समाप्त करने नही दे रहे थे। मौके पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मौके पर उपस्थित आए । जिनके द्वारा भी नाबालिग छात्र-छात्राओं को समझाईस दिया गया पुलिस, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार समझाईस देने के बाद भी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चक्का जाम को समाप्त नही करने के लिए लगातार नाबालिग छात्रा-छात्राओं को उत्प्रेरित एवं दुष्प्रेरित करते रहे और उपस्थित अधिकारियों की बात को न मानकर भी आदेश की अवज्ञा कर मार्ग बाधित रखे जिससे अं0 चौकी से कोरची महाराष्ट्र जाने वाला मुख्य मार्ग लगभग 02 घण्टा बाधित रहा जिससे उक्त मार्ग पर आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा व लोगों में आक्रोश ब्याप्त हो गया जिसको पुलिस के द्वारा समझाईस देकर शांत कराया गया इस तरह से उक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नाबालिग छात्र-छात्राओं को चक्का जाम के लिए दुष्प्रेरित कर घण्टो चक्का जाम करते हुए यातायात बाधित कर समझाईस हेतु उपस्थित पुलिस एवं प्रशासन के आदेशों का अवहेलना करते हुए शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को भय दिखाते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाए जाने का अपराध धारा- 126(2), 190, 121(2), 221, 223 (ख), 132, 45 बीएनएस एवं 83 (2) जुवएनाइल जस्टिस एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था अग्रिम विवेचना पश्चात घटना स्थल पर उपस्थित आसपास के ग्रामीणों, दुकानदार, नाबालिक छात्र छात्राओं से विस्तृत पूछताछ की गई. पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण से अज्ञात व्यक्तियों की पहचान की गई. पहचाने गए आरोपियों द्वारा नाबालिक स्कूली बच्चों को बहलाकर दुष्प्रेरित कर सामने रखकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर चक्का जाम करने मे स्पष्ट भूमिका पाए जाने पर 08 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

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